Tuesday, 29 May 2018

कोई पद सृजित करने का निर्देश नहीं दे सकती कोर्ट, दैनिक वेतनभोगी महिलाकर्मी के मामले में टिप्पणी

कोर्ट किसी भी पद को सृजित या स्वीकृत करने का निर्देश नहीं दे सकती। यह विवेकाधिकार कार्यपालिका व विधायिका को ही है, क्योंकि यह पूर्णत: कार्यपालिक प्रक्रिया है। यह टिप्पणी जस्टिस संजय यादव व जस्टिस एके जोशी की डबल बेंच ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई अपील का निपटारा करते हुए की।

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