भू राजस्व संहिता (संशोधन) एक्ट 2018 विधानसभा से पास होने के बाद अब मप्र शासन ने इसका नोटिफिकेशन कर दिया है। अब भू स्वामी जमीन की कीमत के आधार पर प्रीमियम (वन टाइम दी जाने वाली राशि) और सालाना लीज दर की गणना कर जमीन के लिए स्वीकृत भूमि उपयोग के हिसाब से डायवर्शन खुद कर सकेगा। डायवर्शन तभी मान्य होगा, जब वह शैक्षणिक, औद्योगिक, व्यावसायिक या शासन द्वारा तय अन्य लैंडयूज के हिसाब से करवाया जाए। क्रेडाई सचिव अतुल झंवर ने कहा, इन सुधारों की काफी जरूरत थी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी तेजी मिलेगी।
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