अब सड़क दुर्घटना में किसी वाहन से किसी अन्य व्यक्ति की मौत होने पर उसे हर हाल में पांच लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस राशि को जिस वाहन से दुर्घटना होगी उसका बीमा करने वाली कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत देना होगा। वहीं दुर्घटना में घायल होने पर भी कम से कम 25 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलेगा।
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