आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान बदल गए हैं, इसके तहत अब ऐसे करदाता जिसे ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है और न ही वह कंपनी करदाता है, उन्हें (यानी सामान्य करदाता) साल 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक भरना अनिवार्य है। एेसा नहीं करने वाले करदाताओं को इस तारीख के बाद पेनल्टी भरना होगी और इसे भरने के बाद ही वह आगे रिटर्न की प्रक्रिया कर सकेंगे।
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