केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने भवनों के लिए जो उपबंध तैयार किए हैं उनसे बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में रजिस्ट्री अब पहले की तुलना में सस्ती होगी। ऐसे ही शहरी क्षेत्र के प्लान एरिया में बनने वाले स्कूल-कॉलेज भवन व नर्सिंग होम के निर्माण में आवासीय रेट के आधार पर मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। इन्हीं संस्थाओं के लिए आरक्षित भूखंड का मूल्यांकन आवासीय दर का 60 फीसदी के हिसाब से किया जाएगा।
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